ऐलनाबाद में ओपिनियन पोल व चुनावी सर्वे पर रोक
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ऐलनाबाद में ओपिनियन पोल व चुनावी सर्वे पर रोक

ऐलनाबाद में ओपिनियन पोल व चुनावी सर्वे पर रोक

ऐलनाबाद में ओपिनियन पोल व चुनावी सर्वे पर रोक

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती हेमा शर्मा ने कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर  पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न राज्यों के लोक सभा व विधान सभाओं के उप-चुनाव के लिए पाबंदी के ये आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126क के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126क की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम के समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों में प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी है।
श्रीमती शर्मा ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 30 अक्तूबर 6 बजे से सायं 7.30 बजे के बीच या अधिसूचित ऐसी अवधि के दौरान एग्जिट पोल की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी और इस दौरान प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण करने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध मतदान के लिए निर्धारित समय प्रारंभ होने से पहले दिन और मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा।